नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार, 7 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत जारी इस अधिसूचना में नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतदान की पूरी प्रक्रिया की समय-सारणी तय कर दी गई है। अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर राज्यों के राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में भी पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।


राज्यसभा के महासचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया कि नामांकन पत्र आरओ कार्यालय, कमरा संख्या आरएस-28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में जमा किए जाएंगे। नामांकन 21 अगस्त 2025 तक (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं।
नामांकन के लिए आवश्यक शर्तें
- सुरक्षा जमा ₹15,000, जिसे नकद में क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।
- अभ्यर्थी के नाम वाली मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति।
- सुरक्षा जमा की रसीद।
- नामांकन पत्र का निर्धारित प्रारूप, जो आरओ कार्यालय से उपलब्ध होगा।
नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे कमरा संख्या एफ-100, संगोष्ठी-2, प्रथम तल, संसद भवन में होगी। यदि चुनाव जरूरी हुआ तो मतदान 9 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमरा नंबर एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन में कराया जाएगा।
संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होगी।

