संपादकीय: पंचायत चुनावों में देरी के पीछे की सियासत और जनता का लोकतांत्रिक हक ✍️ अवतार सिंह बिष्ट, विशेष संवाददाता – हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स / शैल ग्लोबल टाइम्स

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उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल दिसंबर 2024 में ही पूरा हो गया था। फिर भी, आज छह माह बाद तक भी चुनाव नहीं हो सके हैं। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में 52 दिनों के भीतर राज्य की 7,823 ग्राम पंचायतों, 3,157 क्षेत्र पंचायतों और 389 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव कराना सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है।

प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है, परिसीमन की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है और ग्राम पंचायतों की कुल संख्या अब 7,796 से बढ़कर 7,823 हो चुकी है। इस बदलाव में जहां कुछ क्षेत्र पंचायतें कम हुई हैं, वहीं नगर निकायों के विस्तार से कई ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र में समाहित कर दी गई हैं। यह प्रक्रिया भले ही कानूनी तौर पर सही हो, लेकिन इसके पीछे की ‘राजनीतिक मंशा’ को लेकर ग्रामीण इलाकों में सवाल खड़े हो रहे हैं।

देरी के पीछे की राजनीति

पंचायत चुनावों में बार-बार की देरी यह संकेत देती है कि सत्ता पक्ष चुनावी स्थिति को अपने अनुकूल बनाने में जुटा हुआ है। यदि आयोग की तैयारियां पूरी हैं, तो फिर समय पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्या यह एक रणनीतिक देरी है ताकि प्रशासक तंत्र के जरिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने का समय मिले?

लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाएं सत्ता का विकेन्द्रीकरण करती हैं। यह गांव की जनता को सीधा अधिकार देती हैं कि वे अपने प्रतिनिधि चुनें और विकास की दिशा तय करें। लेकिन जब इन संस्थाओं की जगह ‘प्रशासक’ तैनात कर दिए जाते हैं, तो यह व्यवस्था एक ‘ब्यूरोक्रेटिक तंत्र’ के हवाले हो जाती है, जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं, बल्कि सरकार के प्रति होती है। इस प्रकार, पंचायतों के चुनाव न कराना लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है।

पंचायतों के लिए जरूरी है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां ग्राम सभाएं ही विकास की नींव हैं, वहां पंचायतों का निष्क्रिय या नाममात्र संचालन सीधे तौर पर ग्रामीण विकास को पंगु बना देता है। यह न केवल मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों की गति को रोकता है, बल्कि स्थानीय समस्याओं का समाधान भी अधर में लटका रहता है।

वर्तमान में प्रशासकों को जो सीमित अवधि के लिए तैनात किया गया है, उससे यह साफ होता है कि सरकार पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। पर क्या 52 दिन पर्याप्त हैं? क्या आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल – क्या गांव की जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकार समय पर मिलेंगे?

पंचायत चुनाव को प्राथमिकता बनाए सरकार

राज्य सरकार को अब इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय गंभीरता से चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यदि सचमुच लोकतंत्र में विश्वास है तो पंचायत चुनावों को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। यह चुनाव कोई महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उस नागरिक भागीदारी का प्रतीक है, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है।

उत्तराखंड की जनता अब और इंतजार नहीं करना चाहती। पंचायतें जनता की हैं, न कि किसी प्रशासनिक ‘प्रयोगशाला’ का हिस्सा। यह समय है कि सरकार और आयोग दोनों 52 दिन नहीं, 52 घंटे में भी योजना बनाकर चुनाव की अधिसूचना जारी करें और लोकतंत्र को उसके असली रूप में बहाल करें।

रुद्रपुर,उत्तराखंड शासन के पंचायतीराज अनुभाग-1, देहरादून के आदेशानुसार उधमसिंह नगर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) के नियमित निर्वाचन संपन्न न होने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया ने यह आदेश 9 जून, 2025 को अपने कार्यालय से जारी किया।

संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट

शासन के निर्देश के अनुसार, वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सामान्य रूप से पंचायतों का कार्यकाल 01 जून 2025 तक था। वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया की प्रतीक्षा में पंचायतों की व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार दिए हैं।

जिलास्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासक नियुक्त

जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों को संबंधित पंचायतों के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है:

ग्राम पंचायतों के लिए सहायक विकास अधिकारी प्रशासक

ग्राम पंचायतों के प्रशासन हेतु संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया गया है:

क्रम ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रशासक अधिकारी
09 समस्त ग्राम पंचायत, खटीमा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खटीमा
10 समस्त ग्राम पंचायत, सितारगंज सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), सितारगंज
11 समस्त ग्राम पंचायत, रुद्रपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), रुद्रपुर
12 समस्त ग्राम पंचायत, गदरपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), गदरपुर
13 समस्त ग्राम पंचायत, बाजपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बाजपुर
14 समस्त ग्राम पंचायत, काशीपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), काशीपुर
15 समस्त ग्राम पंचायत, जसपुर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), जसपुर

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नामित अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्र की पंचायतों का कार्यभार ग्रहण करें तथा संचालन सुनिश्चित करें। आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित कर भेज दी गई हैं।

प्रशासनिक संक्रमण के लिए विकल्प

यदि जुलाई 2025 में पंचायत चुनाव संभव नहीं हो पाते हैं, तो शासन द्वारा वैकल्पिक रूप से पुनः प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट है कि यह निर्णय विशेष परिस्थितियों में पंचायत शासन की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

नोट: यह आदेश उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 305002 / XII (1) / 2025 / 86 (15) 2013 / ई-68985 दिनांक 09 जून 2025 के आधार पर पारित किया गया है।

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