जिला योजना समिति के 30 सदस्यों के चुनाव का बिगुल, 16 अक्टूबर को मतदान12 अक्टूबर को नामांकन, 13 को जांच और 14 अक्टूबर को नाम वापसी; ऊधमसिंह नगर में तत्काल प्रभाव से लागू हुई आदर्श आचार संहिता


रुद्रपुर, 10 अक्टूबर। ऊधमसिंह नगर में जिला योजना समिति (डीपीसी) के 30 सदस्यों के निर्वाचन को लेकर चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला योजना समितियों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स अवतार सिंह बिष्ट उत्तराखंड | देश-दुनिया की खबरों पर नजर


जिला योजना समिति के कुल 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इनमें 16 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने बीच से चुने जाएंगे, जबकि 14 सदस्य जिले के विभिन्न नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।
रुद्रपुर और काशीपुर को चार-चार सीटें
नगरीय निकायों के लिए निर्धारित सीटों के आवंटन के अनुसार नगर निगम काशीपुर क्षेत्र के सम्मिलित निकायों को चार सीटें तथा नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र के सम्मिलित निकायों को चार सीटें आवंटित की गई हैं। रुद्रपुर क्षेत्र में नगर निगम रुद्रपुर के साथ दिनेशपुर, नगला और लालपुर के संबंधित निकाय शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त जसपुर, बाजपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज और गदरपुर के लिए एक-एक सीट निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिका परिषदों और सम्मिलित नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे।
12 अक्टूबर को दाखिल होंगे नामांकन
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 10 से 12 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पंचास्थानी चुनावालय के कक्ष संख्या 105 से नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिला पंचायत कार्यालय तथा नगर निगम कार्यालय रुद्रपुर में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से होगी। प्रत्याशी 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अपना नाम वापस ले सकेंगे।
यदि मतदान की आवश्यकता होती है तो 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतदान समाप्त होने के बाद दोपहर 3 बजे से जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
आचार संहिता लागू, भोज और उपहारों पर रोक
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के निर्देशों के अनुसार चुनाव अवधि में निर्वाचित सदस्यों और प्रत्याशियों द्वारा भोज आयोजित करने तथा उपहार वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदाताओं और प्रत्याशियों द्वारा उपहार या भेंट स्वीकार करना भी प्रतिबंधित होगा।
आचार संहिता के दौरान नए विकास कार्यों और योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकेगी। जिला पंचायत, नगरीय निकायों और जिला योजना समिति की ऐसी बैठकों पर भी रोक रहेगी, जिनमें नई वित्तीय स्वीकृतियां अथवा नई योजनाएं शामिल होंगी। हालांकि, पहले से स्वीकृत और संचालित योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवास और किसान कल्याण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा।
आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा अनिवार्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यों को आचार संहिता के प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है।
जिला योजना समिति का यह निर्वाचन जिले के जिला पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संपन्न होगा। अब सभी की निगाहें 12 अक्टूबर को होने वाले नामांकन और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित मतदान पर टिकी हैं।