कच्चे और पके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, बकरा, मुर्गा-मुर्गी, मछली, अंडा और बतख की बिक्री भी नहीं होगी
रुद्रपुर। शारदीय नवरात्रि को लेकर रुद्रपुर नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत कच्चे और पके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसका दायरा केवल मांस की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेस्टोरेंट, होटल और भोजनालयों में भी मांसाहारी व्यंजन बेचने पर रोक लागू होगी।
नगर निगम के इस फैसले के अनुसार, प्रतिबंध के दायरे में बकरे का मांस, मुर्गा-मुर्गी, मछली, अंडा और बतख सहित अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। यानी नवरात्रि के दौरान नगर निगम क्षेत्र में इनकी बिक्री और मांसाहारी व्यंजनों की उपलब्धता पर रोक रहेगी।
शारदीय नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और धार्मिक आस्था के अनुरूप खानपान में परहेज रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक:
कच्चे व पके- रेस्टोरेंट, भोजनालय पर भी नही बिकेगा मांस: नगर निगम ने शारदीय नवरात्रि को लेकर लिया फ़ैसला।परंपराओं के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है।
इस निर्णय के तहत संबंधित दुकानदारों, होटल संचालकों, रेस्टोरेंट और भोजनालय संचालकों को निर्धारित प्रतिबंध का पालन करना होगा। हालांकि, प्रतिबंध की प्रभावी तिथि, अवधि और उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई की विस्तृत जानकारी नगर निगम के आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स |अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर
