अब घर बैठे दें अपने पड़ोसी की बेनामी संपत्ति की जानकारी, सरकार ने शुरू की नई सर्विसauthorनिलेश कुमार | Updated on: Jun 07, 2021 | 10:39 AMवित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये अगला कदम है. ई-पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर विभाग तत्‍काल कार्रवाई करेगा.

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अब घर बैठे दें अपने पड़ोसी की बेनामी संपत्ति की जानकारी, सरकार ने शुरू की नई सर्विस
विवाद से विश्वास स्‍कीम के तहत पेमेंट की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है. इसमें आपको कोई अतिरिक्‍त चार्ज नहीं लगेगा. इसके तहत डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च किया गया था. बता दें कि प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास’ कानून 17 मार्च 2020 को लागू हुआ था. इसके तहत ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलेगी.

देश के विकास में देशवासियों द्वारा चुकाए जा रहे टैक्स का अहम रोल होता है. लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं. यानी अपनी आय छिपाते हैं और उसपर निर्धारित टैक्स बचाते हैं. ऐसा कर बहुत सारे लोग बेनामी संपत्ति बना लेते हैं. यह एक प्रकार की चोरी है. राष्ट्र को धोखा है. कानूनन जुर्म है.

इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी करता है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी बेनामी संपत्ति जब्त करता है. लेकिन इस काम में तब सरकार की मदद हो जाती है, जब आम आदमी ऐसे टैक्स चोरों की शिकायत विभाग तक पहुंचाते हैं.

ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्‍च
टैक्स की चोरी करने वालों और बेनामी संपत्ति वालों की शिकायत अब कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है. घर बैठे ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल (E-Portal) लॉन्‍च किया है. यह पोर्टल इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

इस ई-पोर्टल कोई भी व्‍यक्ति कर चोरी (Tax Evasion) की शिकायत कर सकता है. साथ ही बेनामी संपत्ति या विदेश में अघोषित संपत्ति (Undisclosed Property) से जुड़ी शिकायत भी ऑनलाइन की जा सकती है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस ई-पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर विभाग तत्‍काल कार्रवाई करेगा. वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये अगला कदम है.

कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन शिकायत?
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस नए पोर्टल के जरिये टैक्स की चोरी को रोकने में लोगों की भागीदारी (Citizens Participation) बढ़ेगी. इसके लिए लोगों को सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक कर शिकायत दर्ज करा पाएंगे. यह सुविधा केवल पैन या आधार कार्ड होल्‍डर्स को ही नहीं मिलेगी, बल्कि जिनके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे भी शिकायत कर सकेंगे.

मोबाइल या ईमेल पर आएगा ओटीपी
केंद्र सरकार ने कहा है कि मोबाइल या ई-मेल पर मिले ओटीपी (OTP) की मदद से वैरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद कोई भी व्‍यक्ति अलग-अलग फॉर्म से शिकायत दर्ज करा सकता है. आयकर अधिनियम, 1961, ब्‍लैक मनी (अघोषित विदेशी संपत्ति व आय) इंपोजिशन ऑफ द इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 और प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्‍शन एक्‍ट के तहत शिकायतें दर्ज की जाएंगी.

ऑनलाइन चेक कर पाएंगे शिकायत का स्टेटस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीनों फॉर्म को खास इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि शिकायतकर्ता को किसी तरह की परेशानी न हो. शिकायत दर्ज होने के बाद आयकर विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा. विभाग की वेबसाइट पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का स्‍टेटस ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे.


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