देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) की शुरुआत की है।

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यह एक पेंशन योजना है, जिसमें कम मासिक योगदान के माध्यम से भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपनी दैनिक आय पर निर्भर हैं और रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं रखते।

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड

पेंशन की राशि और योगदान

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलती है, जो सालाना 36,000 रुपए बनती है। खास बात यह है कि लाभार्थी द्वारा जमा की गई राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है, जिससे व्यक्ति की बचत में सरकार का भी योगदान होता है।

लाभार्थियों की पात्रता

यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जैसे कि रेहड़ी-पटरी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, और खेतिहर श्रमिक। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए।

सहयोग की राशि और योगदान की प्रक्रिया

इस योजना में योगदान की राशि व्यक्ति की उम्र के अनुसार निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है, तो उसे केवल 55 रुपए प्रति माह जमा करने होते हैं। इसी तरह, 29 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने वाले को 100 रुपए और 40 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले को 200 रुपए प्रति माह जमा करने होते हैं।

पंजीकरण और निकासी की प्रक्रिया

योजना में नामांकन की प्रक्रिया सरल है। इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य योजना को बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं।

परिवार के लिए सुरक्षा

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तो उसका जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है। पेंशन शुरू होने के बाद, सदस्य के निधन पर उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलती है।

इस प्रकार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिनके पास भविष्य के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है। छोटी मासिक बचत और सरकार के योगदान के माध्यम से, यह योजना बुढ़ापे में नियमित आय का भरोसा देकर ‘बुढ़ापे की लाठी’ बन सकती है।


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