रुद्रपुर। किच्छा और सिरौली कलां नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2026 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही 22 सितंबर को हो चुके मतदान की मतगणना कराने और परिणाम तत्काल घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला Aleena Malik बनाम State of Uttarakhand & Others के रूप में सुनवाई के लिए आया। मामला विशेष अनुमति याचिका (SLP) सिविल संख्या 35514/2026 से संबंधित है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की।
हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल के 30 सितंबर 2026 को IA संख्या 2/2026 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पक्ष रखा, जबकि उत्तराखंड सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता डॉ. अभिषेक अत्रे अदालत में उपस्थित रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
22 सितंबर को हो चुका है मतदान
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नगर पालिका परिषद किच्छा और नगर पालिका परिषद सिरौली कलां, जिला ऊधम सिंह नगर के लिए 22 सितंबर 2026 को मतदान हो चुका है। अदालत ने निर्देश दिया कि इन चुनावों की मतगणना कराई जाए और परिणाम तत्काल घोषित किए जाएं।
साथ ही संबंधित स्थिति की रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई भी जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश के कारण उत्तराखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के समक्ष लंबित रिट याचिका की सुनवाई बाधित नहीं होगी। 7 सितंबर 2026 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कानून के अनुसार जारी रहेगी और एकल पीठ मामले का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के 30 सितंबर के आदेश के प्रभाव पर रोक लगाई है, लेकिन 7 सितंबर की चुनाव अधिसूचना को चुनौती देने वाली मूल रिट याचिका की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी है।
अब निगाह 9 अक्टूबर की सुनवाई पर
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद किच्छा और सिरौली कलां निकाय चुनाव की मतगणना और परिणाम की घोषणा का रास्ता तत्काल खुल गया है। हालांकि, चुनाव से जुड़ी मूल कानूनी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। 9 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य की स्थिति रिपोर्ट भी रखी जाएगी।
इस पूरे मामले में फिलहाल अदालत का रुख चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का है, जबकि हाईकोर्ट में लंबित मूल याचिका पर कानूनी सुनवाई भी जारी रहेगी।
