अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप कई महीनों से जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों से अनाज नहीं ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार फर्जीवाड़े को रोकने और जरूरतमंदों तक सही योजना पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

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उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लागू हो रहे नए नियमों के मुताबिक, लगातार 6 महीने से राशन न उठाने वाले राशन कार्ड धारकों का कार्ड 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिए (Deactivate) कर दिया जाएगा.

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड

साइलेंट कार्डधारी कौन हैं और क्यों बंद हो रहा है कार्ड?

ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी जो लगातार पिछले छह महीनों से पीडीएस दुकान से अपना राशन नहीं उठा रहे हैं, उन्हें साइलेंट कार्डधारी (Silent Cardholders) की श्रेणी में रखा गया है. जांच में सामने आया है कि बहुत से लोगों ने केवल आयुष्मान भारत और मंईयां सम्मान योजना जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड बनवाया था, लेकिन वे अनाज नहीं ले रहे हैं.

सरकार ऐसे ही फर्जी या निष्क्रिय कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें लिस्ट से हटाना चाहती है ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके.

21 सितंबर तक का समय: क्या करना होगा?
अगर आपका राशन कार्ड भी इस लिस्ट में है और आप इसे चालू रखना चाहते हैं, तो सरकार ने आपको 21 सितंबर तक का मौका दिया है. 21 सितंबर से पहले अपनी नजदीकी PDS दुकान (कोटेदार) पर जाकर अपने हिस्से का राशन तुरंत उठा लें. ऐसा करने पर आपका कार्ड एक्टिव रहेगा. अगर आपने राशन नहीं लिया, तो 1 अक्टूबर से कार्ड ब्लॉक हो जाएगा.

1 जनवरी 2027 तक मिलेगा e-KYC कराने का आखिरी मौका
अगर किसी कारणवश आपका कार्ड 1 अक्टूबर से निष्क्रिए हो जाता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे कार्डधारकों को 1 अक्टूबर से 1 जनवरी 2027 तक (3 महीने का समय) e-KYC कराने का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा.

इस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सब सही पाए जाने पर कार्ड फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा.


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