देह व्यापार के लिए पहाड़ की भोली-भाली किशोरियों को सुनियोजित तरीके से मैदानी क्षेत्र पहुंचाई गई दो लड़कियों में से एक साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। जब किशोरी रुद्रपुर पहुंची तो उधमसिंह नगर के एक युवक ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ कार में जबरन संबंध बनाए।

पुलिस छानबीन में मामला उजागर होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी महिलाएं किशोरियों को बीते 9 अक्तूबर को पिथौरागढ़ से मैदानी क्षेत्र लेकर गई। हल्द्वानी होते हुए वह रुद्रपुर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी को शराब पिलाकर अनैतिक देह व्यापार में झोक दिया गया। बुधवार को देह व्यापार से जुड़े मामले की जांच के लिए गठित टीम में शामिल वरिष्ठ उपनिरीक्षक ललित मोहन रावल ने बताया कि मामले की छानबीन के दौरान एक किशोरी से रुद्रपुर में दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद शिवम यादव उर्फ शिवम निवासी आदर्श कॉलोनी उधमसिंह नगर के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-दुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर

भरोसे और लालच का खतरनाक जाल

बनबसा से बरामद किशोरियां आरोपी भावन कार्की के लंबे समय से संपर्क में भी। जानकारी के मुताबिक इनकी बातचीत इंस्ट्राग्राम से शुरू हुई। दोनों किशोरियां सहेली हैं। कुछ दिन बातचीत के बाद भावना कार्की और पूजा बिष्ट ने उन्हें बहला-फुसलाकर रुद्रपुर पहुंचा दिया। इन बच्चियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन सपनों को दिखाकर उन्हें मैदानी इलाकों में लाया जा रहा है, असल में वह उन्हें अनैतिक कार्य में झोंकने की सोची-समझी साजिश है।

भावना कार्की की गिरफ्तारी ने खोली देह व्यापार की पोल

पहाड़ से मैदान के बीच चल रहे देह व्यापार की पोल खोलने में आरोपी भावना कार्की अहम कड़ी साबित हुई है। दरअसल पुलिस के हाथ पहले भावना कार्की तक ही पहुंचे। भावना कार्की से रुद्रपुर में रहकर गोरखधंधा की सरगना पूजा बिष्ट तक पुलिस पहुंची और अब पुलिस ने इस मामले में नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदगी करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल सजा

चम्पावत। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 47 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा होगी।

नवंबर 2024 में एक व्यक्ति ने रीठासाहिब थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ 15 वर्षीय भतीजी से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को बीएनएस धारा 75 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार जुर्माना, धारा 115(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और दस हजार जुर्माना, जबकि धारा 333 के तहत तीन वर्ष कारावास और पांच हजार अर्थदंड लगाया गया। धारा 351(2) के तहत एक वर्ष कारावास और पांच हजार जुर्माना तथा धारा 352 के तहत छह माह का कारावास और दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।