रुद्रपुर, 20 सितंबर। नगर पालिका परिषद किच्छा एवं नगर पालिका परिषद सिरौलीकलां के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों निकाय क्षेत्रों की 8 किलोमीटर परिधि में शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
प्रशासन के आदेश के अनुसार 21 सितंबर को पूरे दिन से लेकर 22 सितंबर को मतदान समाप्ति तक तथा 24 सितंबर को मतगणना समाप्त होने तक दोनों निकाय क्षेत्रों की 8 किलोमीटर परिधि में आने वाले सभी मदिरा अनुज्ञापन एवं शराब बिक्री प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि में मादक पदार्थों के विक्रय, वितरण और परिवहन पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापियों अथवा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
