

इस संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई को नियमानुसार सूचना नहीं दी गई।

✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी द इमीग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट 2025 की धारा 09 और 17 के अनुसार विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना विदेशी पंजीकरण कार्यालय को 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
होटल प्रबंधन ने इस नियम का उल्लंघन किया, जिसके चलते होटल के मालिक तरुण ज्ञान चंदानी निवासी भूतल फ्लैट नंबर 3 पंचशील विहार मालवीय नगर दिल्ली और रोहित चौहान निवासी मोदीपुरम जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शराब तस्करी करते युवक को पकड़ा
रायवाला : क्षेत्र में शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी पुलिस अभियान चला रही है, जिसके तहत जनपदीय प्रवर्तन टीम ने रायवाला में वन निगम के डिपो के पास से एक दुपहिया वाहन (स्कूटी) को रोक कर उसकी तलाशी ली। जिससे देशी व अंग्रेजी के विभिन्न ब्रांड की दो पेटी शराब बरामद की गई।
प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि स्कूटी चालक आरोपित मुकेश कुमार निवासी गांव बराड़ा, जिला अंबाला हाल निवास लेबर कालोनी ऋषिकेश को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टीम में हेड कांस्टेबल राकेश सिंह, हेमंत सिंह, गोविंद सिंह, शामिल रहे।




