रुद्रपुर। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) डॉ. शाहीन को चिकित्सकीय कदाचार का दोषी पाए जाने पर उनकी ओपीडी सेवाओं पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में परिषद द्वारा आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने परिषद के आदेश के अनुपालन में संबंधित चिकित्सक और संस्थान को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ ने कहा कि जनपद में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, चिकित्सकीय नैतिकता बनाए रखना और मरीजों के हितों की रक्षा करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कदाचार को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की इस कार्रवाई को चिकित्सा क्षेत्र में जवाबदेही और पेशेवर नैतिकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल प्रतिबंध अवधि के दौरान डॉ. शाहीन ओपीडी सेवाएं नहीं दे
