न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दोनों अभियुक्तों को कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की है।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ओर से कहा गया कि उनको हाई कोर्ट में दायर याचिका की प्रतिलिपि आज तक नहीं दी गई है।
ऐसे में वह किस आधार पर पीड़िता का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखें। बचाव के लिए कोर्ट में रखे गए तथ्यों की जानकारी नहीं है, इसलिए शीघ्र उन्हें मेमो आफ अपील की कापी दिलाई जाए। कोर्ट के कहने पर पीड़ित पक्ष को प्रतिलिपि दी गई।
अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार कोर्ट से अभियुक्त पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर व अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अभियुक्तों ने याचिका दायर कर जमानत पर रिहा करने को प्रार्थना की है।
बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंतरा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी।
जांच के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं।
